The Hindu·3 min read

सच पर रोशनीः तमिलनाडु सरकार का आदेश और आरटीआई का दायरा

सच पर रोशनीः तमिलनाडु सरकार का आदेश और आरटीआई का दायरा
✦Dive DeeperCreate a free account to unlock

राजनीतिक दलों और पारदर्शिता एक्टिविस्टों के विरोध ने तमिलनाडु में सार्वजनिक (कानून-व्यवस्था) विभाग को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर रखने के प्रतिगामी निर्णय को चुपचाप लागू करने की कोशिश को बेपटरी कर दिया है। पिछले हफ्ते 21 सितंबर को, राज्य सरकार ने आरटीआई अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक सरकारी आदेश (जी.ओ.) जारी करके विभाग को “खुफिया और सुरक्षा संगठन” के तौर पर अधिसूचित किया, जिस पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह जी.ओ.

Continue reading on Headlinne

Create a free account to read the full article.

Read full article →
✦

Get smarter about the news

Sign up free for a feed built around what you actually care about, Dive Deeper research on any story, and the full text of every article.

Create free account

Already have an account? Sign in